सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाने वालो के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया,,,।

नई दिल्ली *** सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में 19 वर्षीय एक लड़की से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाले तीन लोगों को बरी करने के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली पुलिस और कुछ व्यक्तियों द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया।
“निर्णय और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, हमें इस न्यायालय द्वारा पारित किए गए पूर्वोक्त निर्णय की समीक्षा की आवश्यकता वाले रिकॉर्ड के सामने कोई तथ्यात्मक या कानूनी त्रुटि नहीं मिली है”, पीठ ने कहा।