अंकिता हत्याकांड मामले की CBI जांच को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया,,,।

अंकिता हत्याकांड मामले की CBI जांच को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया,,,।
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नैनीताल/उत्तराखंड *** अंकिता हत्याकांड जांच मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। ऋषिकेश में वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की BJP नेता के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले की CBI जांच को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज बुधवार को निर्णय दे दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि SIT सही जांच कर रही है। कोर्ट ने मृतका के माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा था।

कोर्ट ने उनसे पूछा था कि आपको SIT की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है। जबकि SIT ने अपना जवाब में बताया था कि अधिकारी से पूछा था कि रिसॉर्ट के कमरे को बुलडोजर से ध्वस्त करने से पहले सारी फोटोग्राफी की गई। मृतका के कमरे से एक बैग के अलावा कुछ नहीं मिला।

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