पुलिस की नाबालिक वाहन चालकों के परिजनों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 25.0000/- रूपये के जुर्माने का किया चालान, 10 वाहन सीज़,,,।

पुलिस की नाबालिक वाहन चालकों के परिजनों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 25.0000/- रूपये के जुर्माने का किया चालान, 10 वाहन सीज़,,,।
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पापा, मम्मी ध्यान दें नाबालिक लाडले क़ो दी गाड़ी चलाने क़ो तो होगा भारी जुर्माना, आज ही 10 ने भुगता

थाना रायपुर पुलिस की नाबालिक वाहन चालकों के परिजनों / वाहन स्वामी की विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 25.0000/- रूपये के जुर्माने का किया चालान, 10 वाहन सीज़

वर्तमान मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा स्कूलीं नाबालिक छात्र-छात्राओं द्वारा वाहन चालने पर उनके अभिभावकों के विरुद्ध धारा 199A मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही करने व छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में सरिता डोभाल पुलिस अधीक्षक नगर एव अनिल जोशी क्षेत्राधिकारी नेहरू कालोनी जनपद देहरादून के दिशा-निर्देश मे थानाध्यक्ष रायपुर महोदय द्वारा थाना रायपुर क्षेत्र में 04 टीमें गठित कर स्कूलों वाहन लेकर आने वाले नाबालिक वाहन चालकों के अभिभावकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 ए के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु रवाना की गई।

पुलिस टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर वाहन चेकिंग की गई, वाहन चेकिंग के दौरान 10 नाबालिक छात्र-छात्राएं वाहन चलाते हुए पाए जाने पर उनके अभिभावकों के विरुद्ध धारा 199A एमवी एक्ट के ढाई लाख जुर्माने के चालान किए गए व 10 वाहन सीज किए गए।

क्या है M V Act की धारा 199A
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर उसके परिजन या वाहन स्वामी द्वारा 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एक साल के लिए रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा अगर नाबालिग से वाहन चलाने के दौरान कोई दुर्घटना होती है, उस परिस्थिति में वाहन स्वामी पर दोष सिद्ध होने पर 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ-साथ तीन साल तक का कारावास हो सकता है।

K3 India

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