टोकन से शराब बाटने के मामले में सीज दुकानों के मतदान तक खुलने की उम्मीद नही,मुकदमे भी हुए दर्ज,,,।
चम्पावत विधानसभा क्षेत्र के टनकपुर और चम्पावत कांग्रेस और भाजपा के टोकन से शराब बेचने के मामले में निर्वाचन विभाग ने चार रिपोर्ट दर्ज कराई है। निर्वाचन अधिकारी हिमांशु कफल्टिया ने बताया कि अनुज्ञापियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत टनकपुर और बनबसा थाने में मुकदमा दर्ज किया है, जबकि टनकपुर में भाजपा और कांग्रेस पदाधिकारियों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघम का मामला दर्ज कर दिया गया है। वहीं बनबसा की शराब की दुकान में टोकन में लिखे लोगों के नाम पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन द्वारा सीज शराब की दुकानों के 14 फरवरी तक खुलने की उम्मीद नहीं है। उधर, शराब के दोनों अनुज्ञापियों बनबसा के राम सिंह ढेक और टनकपुर के सुखदेव सिंह का स्पष्टीकरण प्रशासन को रविवार तक नहीं मिला था। डीएम विनीत तोमर ने दोनों अनुज्ञापियों को टोकन से शराब की बिक्री मामले में तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए थे। संतोषजनक जवाब न मिलने पर अनुज्ञापन निरस्तीकरण की कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी, लेकिन निर्धारित समय से दो दिन ज्यादा होने के बावजूद जवाब नहीं मिल सका है।
मालूम हो कि टनकपुर और बनबसा की शराब की दुकानों में दो फरवरी को भाजपा और कांग्रेस से संबंधित 200 से अधिक टोकन मिले थे।