सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रोहित डंडरियाल के प्रयासों से राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी को लेकर निर्वाचन आयोग ने जारी किए ये बड़े निर्देश,,,।
कोटद्वार गढ़वाल देहरादून राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगाने पर विद्यार्थियों को होने वाली हानि के विषयक। आदेश जारी किए गए है ।
उपरोक्त विषयक रोहित डंडरियाल, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक, केन्द्रीय कार्यालय निकट टेलीफोन एक्सचेंज हरिद्वार रोड मियांवाला देहरादून, उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 04-12-2021 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगाने पर विद्यार्थियों को हानि उठानी पड़ेगी। यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक विद्यालय से 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों एवं स्टाफ को चुनावी ड्यूटी पर न लगाया जाय। अतः उक्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए मुझे निवेदन सहित यह कहने के निदेश प्राप्त हुए हैं कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
बता दें कि दिनांक 4-12-21 को रोहित डंडरियाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तराखण्ड को एक पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया गया था कि चुनाव ड्यूटी में सबसे अधिक कर्मचारियों की तैनाती विद्यालयों में से की जाती है जिससे कि छात्र छात्राओं को अत्यंत हानि उठानी पड़ती है वहीं हालही में 2 वर्ष से कोरोना काल के कारण विद्यार्थियों को पहले ही बहुत शिक्षा का ह्रास झेलना पड़ा है ।
इसका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने उनकी मांग को मान लिया है एवं समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि किसी भी विद्यालय से 50% से अधिक स्टाफ की तैनाती चुनाव ड्यूटी में नहीं कि जाएगी ।