लड़की के परिवार के कहने पर पोक्सो लगाना कानून का दुरूपयोगः हाई कोर्ट

लड़की के परिवार के कहने पर पोक्सो लगाना कानून का दुरूपयोगः हाई कोर्ट
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दिल्ली *** यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के दुरुपयोग पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त की है। लड़की के रिश्ते पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने परिवार के अनुरोध पर लड़के के खिलाफ यौन उत्पीड़न कानून लागू करने की पुलिस की प्रथा को दुखद बताया।

एक किशोर लड़की से बलात्कार के आरोपी 21 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वह उनकी दोस्ती को अस्वीकार नहीं कर सकता। साथ ही, ऐसा लगता है कि लड़की के परिवार के अनुरोध पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो उसके गर्भवती होने की खबर सुनकर शर्मिंदा हो गए थे। आरोपित ने बताया कि युवती के साथ उसके प्रेम संबंध थे।

लड़की-लड़के के प्रेम संबंध के सबूत मिले हैं।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा,

“यह एक अप्रिय प्रवृत्ति बन गई है कि पुलिस लड़की के परिवार के अनुरोध पर पोक्सो आरोप दर्ज कर रही है, जिसने किशोरी के साथ उसकी दोस्ती और प्रेम संबंध का विरोध किया था।”

हाई कोर्ट ने कहा कि युवक और लड़की की उम्र, उनके बीच प्रेम संबंध दिखाने वाली तस्वीरें और मेडिकल रिपोर्ट और प्राथमिकी दर्ज करने के समय दिए गए बयानों में अंतर सभी ऐसे कारक हैं जिनके कारण आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

जमानत पर रिहा होने के बाद बच्चा अपने माता-पिता के साथ रहेगा।

कोर्ट के अनुसार, लड़की को नाबालिग को जमानत पर रिहा किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने कहा कि दोनों की उम्र लगभग समान है, और यह तथ्य कि आरोपी केवल 21 वर्ष का है और उसके आगे उसका पूरा जीवन है, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

अदालत को बताया गया कि मुचलके पर रिहा होने के बाद, लड़का उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में अपने माता-पिता के साथ रहेगा, और अभियोजन पक्ष ने उसके पते की पुष्टि की है।
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लड़की ने कहा था कि दोस्ती का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था।

अदालत ने युवक को 50 हजार रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि में दो जमानती जमा करने का आदेश दिया, साथ ही अदालत में पेश होने तक जिला नहीं छोड़ने का आदेश दिया।

प्राथमिकी के अनुसार, लड़की ने पिछले साल जनवरी में दावा किया था कि वह 16 साल की थी और 12वीं कक्षा की छात्रा थी और किशोर उसका पीछा करता था और लड़की को दोस्ती की पेशकश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया।

दूसरी ओर, आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी में दावा किया कि स्कूल में उसकी इस लड़की से दोस्ती थी और वह 18 और 21 साल की थी। आरोपी ने आगे दावा किया कि शिकायतकर्ता को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया था।

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