बाहरी राज्यों से आए किरायेदार और श्रमिक अपना सत्यापन करा लें, नहीं तो होगी वैधानिक कार्यवाही,,,।

बाहरी राज्यों से आए किरायेदार और श्रमिक अपना सत्यापन करा लें, नहीं तो होगी वैधानिक कार्यवाही,,,।
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल, श्रीमती श्वेता चौबे द्वारा बाहरी राज्यों, जनपद पौड़ी में आने वाले, निवासरत एवं कार्यरत व्यक्तियों का जनहित में सत्यापन हेतु पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार समस्त थाना प्रभारियों को साप्ताहिक दिवस रविवार को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में छात्रों, श्रमिकों, किरायेदारों, घरेलू नौकरों, फड़-फेरी, मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों, संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्तियों के आगमन पर अग्रिम सत्यापन की कार्यवाही हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं। जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा दिनाँक 27.11.2022 को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम गठित कर वृहद स्तर पर डोर टू डोर सत्यापन अभियान चलाकर 214 किरायेदार, 127 मजदूर, 107 रेड़ी/ठेली वालों के सत्यापन की कार्यवाही की गयी।

सत्यापन न करने वाले 33 मकान मालिकों के विरुद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम की धारा-83 के तहत रु0 3,30,000/- (तीन लाख तीस हजार) (श्रीनगर-08, कोटद्वार-06, लक्ष्मणझूला- 06, पौड़ी- 04, देवप्रयाग- 01, महिला थाना-05, रिखणीखाल-02, थलीसैण-01) के चालान माननीय न्यायालय को प्रेषित किये गये।

K3 India

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