प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा स्थगित, देखें आदेश,,,।

प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा स्थगित, देखें आदेश,,,।
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देहरादून/उत्तराखंड *** राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति के लिए 29 सितम्बर को प्रस्तावित सीमित विभागीय परीक्षा को स्थगित कर दिया है।
शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर परीक्षा स्थगित करने के कहा है।

विषयः माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, रा०३०का०/रा०बा० ३०का० के 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति हेतु हेतु दिनांक 29-09-2024 को आयोजित होने वाली सीमित विभागीय परीक्षा को स्थगित किए जाने के सम्बन्धम में।

महोदय,
उपरोक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्याः 192116/ XXIV-B-1/2024-32(01)/ 2022. दिनांक 22 फरवरी, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, रा०३०का०/रा०बा०३०का० के 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति हेतु सीमित विभागीय परीक्षा आयोजित कराये जाने के उद्देश्य से संशोधित अधियाचन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में आयोग द्वारा दिनांक 29-09-2024 को सीमित विभागीय परीक्षा आयोजित की जा रही है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विभागान्तर्गत कतिपय शिक्षक जो प्रवक्ता के पदों पर कार्यरत हैं, किन्तु ‘उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमवली-2022’ के नियमों के अन्तर्गत उक्त सीमित विभागीय परीक्षा हेतु अर्ह नहीं हो रहे है। ऐसे कतिपय शिक्षकों द्वारा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में प्रश्नगत नियमावली में उल्लिखित अर्हताओं के विरूद्ध विभिन्न याचिकाएं योजित की गई हैं।

3- प्रकरण के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, रा०३० का०/ रा०बा०३०का० के 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति हेतु सीमित विभागीय परीक्षा में विभागीय हित में और अधिक प्रतिस्पर्धा लाए जाने हेतु सम्बन्धित नियमावली में कतिपय संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ‘उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमवली-2022’ में संशोधन होने तक दिनांक 29-09-2024 को आयोजित होने वाली सीमित विभागीय परीक्षा को स्थगित करने का कष्ट करें। सम्बन्धित नियमावली में संशोधन के पश्चात तदनुसार संशोधित नियमावली के आधार पर परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है

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