सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास बनाने वाली फैक्टरी पर राज्य कर विभाग का छापा, लगा पांच लाख जुर्माना,,,।

सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास बनाने वाली फैक्टरी पर राज्य कर विभाग का छापा, लगा पांच लाख जुर्माना,,,।
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भगवानपुर/उत्तराखंड *** उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंधित होने के बाद भी अवैध रूप से प्लास्टिक डिस्पोजेबल ग्लास व अन्य सामग्री बनाई जा रही है। बृहस्पतिवार को राज्य कर विभाग की टीम ने हरिद्वार जिले के भगवानपुर स्थित रायपुर औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक ग्लास बना रही फैक्टरी पर छापा मारा। इस कार्रवाई में विभाग ने फैक्टरी संचालक पर पांच लाख का जुर्माना किया।

प्रदेश सरकार ने 16 फरवरी 2021 को अधिसूचना जारी कर सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया। चेकिंग के दौरान थोक विक्रेताओं पर चालान की कार्रवाई की जाती है। लेकिन सिंगल यूज डिस्पोजेबल प्लास्टिक ग्लास, प्लेट व अन्य सामग्री बनाने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई।

पहली बार राज्य कर विभाग ने भगवानपुर में फैक्टरी में छापा मार कर कार्रवाई कर 50 कार्टन प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास जब्त किए। विभाग ने फैक्टरी संचालक पर पांच लाख का जुर्माना किया। साथ ही जीएसटी टैक्स से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।

अपर आयुक्त गढ़वाल जोन पीएस डुंगरिया के निर्देश पर संयुक्त आयुक्त हरिद्वार डॉ. सुनीता पांडेय के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। जांच में पाया गया कि पूर्व में सिंगल यूज प्लास्टिक विनिर्माण के लिए फैक्टरी संचालक ने लाइसेंस लिया था। लेकिन 2021 में प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने से लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ। लेकिन फैक्टरी में डिस्पोजेबल प्लास्टिक उत्पाद बनाना बंद नहीं किया

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